भरना पड़ेगा जुर्माना यदि 31अगस्त तक नहीं जमा किया इन्कम टैक्स रिटर्न

 


भरना पड़ेगा जुर्माना यदि 31अगस्त तक नहीं जमा किया इन्कम टैक्स रिटर्न


 


                           


यदि आपने अभी तक अपना इन्कम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) नहीं भरा है तो जल्दी करें। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। यदि आप इस तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 


आयकर विभाग के अनुसार सभी करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना आइटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक आइटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार 31 अगस्त के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आइटीआर दाखिल करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई करदाता 31 दिसंबर की तारीख भी चूक जाता है तो 31 मार्च 2020 तक आइटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना दाखिल करना होगा। यदि आप 31 मार्च 2020 तक भी आइटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपये ही देने होंगे। 


नौकरीपेशे वाले लोगों को फार्म-16 जमा कराना जरूरी 
यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फार्म-16 जरूर पेश करें। फार्म-16 नौकरी पैसेवाले लोगों को उनकी कंपनियों की ओर से दिया जाता है। आमतौर पर कंपनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फार्म-16 भेज देती हैं। लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है। यदि आपको भी अभी तक फार्म-16 नहीं मिला है तो कंपनी से जल्द से जल्द इसकी मांग करें। फार्म-16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है। आइटीआर भरने के लिए पैन कार्ड और यूजर आइडी नंबर होना जरूरी है। आइटीआर भरते समय एक-एक करके कुल सात चरण आते हैं। इन सभी सात चरणों में मांगी गई डिटेल्स को वर्कर आप अपनी आइटीआर फाइल कर सकते हैं।


 


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