पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत,सुविधाएं देने वाले अध्यादेश को मंजूरी

पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत,सुविधाएं देने वाले अध्यादेश को मंजूरी


     


(फोटो-2: उत्तराखंड राजभवन)


देहरादून। उत्तराखंड के राजभवन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में नया प्रावधान जोड़ा गया है। जिसके तहत अभी तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही सुविधा मिल सकेंगी। भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।


पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य सुख-सुविधाओं के संबंध में अध्यादेश को बीती 13 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल ने गुपचुप तरीके से मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल से मंजूर उक्त अध्यादेश को हफ्तेभर बाद राजभवन भेजा गया। राजभवन ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी देने में 15 दिन से ज्यादा वक्त लिया। 


मिलेंगी ये सुविधाएं: 
सरकारी किराया दर पर आवास 
चालक समेत मुफ्त वाहन 
मिलेगा ओएसडी या पीआरओ 
सुरक्षा गार्ड 
टेलीफोन व अन्य सुविधाएं 


उच्च न्यायालय ने दिए थे सरकार को आदेश


बता दें कि एक याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूल करे। इसके बाद सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया वसूली का नोटिस जारी कर दिया था।


इस मामले में दो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। न्यायालय ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो कोश्यारी पर सरकार का 47 लाख रुपये और बहुगुणा पर 37 लाख रुपये किराया बकाया है।


पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली राहत


प्रदेश सरकार जो अध्यादेश लाई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ी राहत दी गई है। मसलन, इस अध्यादेश के प्रभावी होने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को  समस्त सुविधाएं (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) दी जाती रहेंगी। आवास आवंटन की तिथि से सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही किराया वसूला जाएगा।


यानी उन्हें बाजार दर से किराया नहीं देना होगा। अध्यादेश के प्रभावी होने के साथ ही किसी अन्य अधिनियम या न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश या दिशा-निर्देश लागू नहीं होगा।


 


 


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