दो घंटे ही जला पायेगें पटाखे

दिवाली पर अब आप 2 घंटे ही जला पाएंगे पटाखे



उत्तर प्रदेश । दीपावली पर प्रदूषण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने प्रदेश में पटाखे जलाने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार की ओर से बुधवार को जारी दिशा निर्देश के अनुसार सूबे में दिवाली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जालने की छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण एवं जल वायु विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की ओर से सभी जोन के कमिश्नर जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र जारी करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं पत्र में कहा गया है कि दीपावली के अवसर पर प्रदूषण में कम वायु प्रदूषण वाले पटाखों का ही प्रयोग किया जाए इस पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस धारक विक्रेताओं के माध्यम से ही हो सभी जिलों में पटाखों को जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय तय किया गया है। और अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो इसके लिए संबंधित इलाकों के पुलिस की जिम्मेदारी होगी सरकार ने बताया की ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से किसी भी तरह के पटाखे आतिशबाजी के सामान की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है इसके अलावा संयुक्त पटाखे और लडियों के इस्तेमाल को भी बंद करने का फैसला हुआ है । प्रमुख सचिव ने अपनी लाइन में अधिकारियों से कहा है कि वह अपने जिलों में पटाखों के इस्तेमाल के लिए स्थानों का निर्धारण करें और पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी प्रचार प्रसार किया जाए ।


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