आज से जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय तम्बाकू से मुक्त’’किये जाएं :जिलाधिकारी


कोटपा अधिनियम 2003 का प्रभारी क्रियान्वयन करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू व धूम्रपान मुक्त किया जाय


जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय एवं संस्थान किये जायं तम्बाकू से मुक्त : जिलाधिकारी सी रविशंकर l 


सेवा भारत टाइम्स ब्यूरो


देहरादून l दिनांक 16 नवम्बर 2019, ''जनपद के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय एवं संस्थान किये जायं तम्बाकू से मुक्त'' यह निर्देश जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्ष व प्रभारी अधिकारियों को दिये गये। उन्होंने निर्देश दिये कि कोटपा अधिनियम 2003 का प्रभारी क्रियान्वयन करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू व धूम्रपान मुक्त किया जाय इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी को नामित करते हुए नियमानुसार अर्थदण्ड तामिल करें और अर्थदण्ड की कृत कार्यवाही को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदत्त सलंग्न पत्र पर अपनी ई-मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 


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