काम करने वाले सभी श्रमिकों का वेतन निर्धारित तिथि को बिना किसी कटौती के भुगतान करें :जिलाघिकारी

नियोक्ता (मालिक) उद्योगों, दुकानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों लाॅक डाउन अवधि का वेतन निर्धारित तिथि को बिना किसी कटौती के भुगतान करें :जिलाघिकारी


प्रवासी श्रमिकों अथवा छात्र जो किराये के आवास में रह रहै हैं उन सम्पत्तियों के मकान मालिकों को निर्देश जारी किये हैं कि मकान मालिक ऐसे श्रमिकों एवं छात्रों से एक महीने की अवधि के लिए किराये की मांग नही करेंगे ।


सेवा भारत टाइम्स ब्यूरो


देहरादून । जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपद क्षेत्रान्तर्गत ऐसे नियोक्ता (मालिक) अपने-अपने उद्योगों अथवा दुकानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों लाॅक डाउन अवधि का वेतन निर्धारित तिथि को बिना किसी कटौती के भुगतान करने के निर्देश दिये। इसी क्रम  में जिलाधिकारी ने ऐसे प्रवासी श्रमिकों अथवा छात्र जो किराये के आवास में रह रहै हैं उन सम्पत्तियों के मकान मालिकों को निर्देश जारी किये हैं कि मकान मालिक ऐसे श्रमिकों एवं छात्रों से एक महीने की अवधि के लिए किराये की मांग नही करेंगे तथा कोई भी शिक्षण संस्था किसी भी अध्ययनरत छात्र/छात्रा को शुल्क जमा करने हेतु दबाव नहीं बनायेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने श्रमिकों के वेतन में कटौती करता है, कोई मकान मालिक श्रमिकों अथवा छात्रों से मकान खाली करने को कहता है तथा कोई संस्थान छात्रों को शुल्क जमा करने को मजबूर करता है तो सम्बन्धित नियोक्ता, मकान मालिक तथा शिक्षण संस्था के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की धारा 10(2)(1) तथा  Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897  के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 


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