देहरादून समेत कंटेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी :जानें
देहरादून समेत कंटेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी
सेवा भारत टाइम्स ब्यूरो
देहरादून l दिनांक 08 जून जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माल्स, धार्मिक स्थलों को खोलने हेतु गाईड-लाईन/दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के क्रम में जिलाधिकरी ने अवगत कराया कि जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत तथा उससे लगे छावनी परिषद-गढीकैन्ट व क्लेमेन्टाउन एवं कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बनाये गये कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर जनपद में शेष अन्य स्थानों पर स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिसर के अन्तर्गत ही होटल, रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माल्स, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी तथा यह व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी।